अधिकार एवं
कर्तव्य

संवर्ग-वार अधिकार एवं कर्तव्य नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

 

1. सी.जी.एस.टी. तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त / आयुक्त

सी.जी.एस.टी. तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर प्रधान आयुक्त / आयुक्त गुवाहाटी द्वारा सभी चार मंडल कार्यालयों के प्रशाशनिक और तकनीकी कार्यों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखा जाता है। वे आयुक्तालय, मंडल कार्यालयों और रेंजों के  कार्यकलापों पर करीबी निगरानी रखते हैं। वे आयुक्तालय के प्रत्येक मंडल के राजस्व संग्रह की देख-रेख करते हैं। वे बोर्ड (CBIC) द्वारा समय- समय पर जारी  तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुदेश/ दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर भी ध्यान रखते हैं। उनके पास कार्यकारी और अर्ध न्यायिक दोनों तरह की शक्तियां रहती है। वे प्रत्येक वर्ष  लक्षित राजस्व वसूली सुनिश्चित करके  मुख्य आयुक्त को रिपोर्ट करते हैं। वे सी.बी.आई.सी., निरीक्षण महानिदेशालय और महालेखाकार द्वारा निरीक्षण के अध्यधीन हैं। वे अपने प्रशासनिक अधिकार और अनुशासनात्मक कार्रवाई द्वारा आयुक्तालय में कार्यरत अधिकारियों के बीच उचित अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

 

2. सी.जी.एस.टी. तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर / संयुक्त आयुक्त

प्रधान आयुक्त / आयुक्त की सहायता करने के लिए सामान्यतः दो सी.जी.एस.टी. तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर / संयुक्त आयुक्त मौजूद होते हैं।

 

अपर / संयुक्त आयुक्त (का.व.स) के रूप मे पदनामित एक अपर / संयुक्त आयुक्त प्रशासनिक मामलों अर्थात तैनाती, सतर्कता, वेतन, स्थानांतरण भत्ता, यात्रा भत्ता, चिकित्सीय भत्ता, भविष्य निधि, इत्यादि के प्रति उत्तरदायी है। आयुक्तलाय के निम्नलिखित अनुभाग उन्हे रिपोर्ट करते हैं।

 

    क) मुख्य लेखा अधिकारी:  वे सम्रग लेखा प्राप्तियां एवं व्यय सहित सभी प्रकार के उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर लेखांकन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात इस खाते में प्रशासनिक और कर प्राप्तियां दोनो शामिल होते हैं मुख्य लेखा अधिकारी उचित निधि अविनियोजन, व्यय नियंत्रण, और आवधिक रिपोर्ट प्रधान लेखा अधिकारी, नई दिल्ली को  भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। वे व्यय और प्राप्तियां के पूर्व लेखा परीक्षा और पश्च लेखा परीक्षा के लिए स्थानीय वेतन एवं लेखा अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हैं। उन्हे लिपिकिय कर्मचारियों के अलावा सहायक मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

    ख) स्थापना अनुभाग: इस अनुभाग की अगुवाई प्रशासनिक अधिकारी (समूह राजपत्रित) द्वारा की जाती है। प्रशासनिक अधिकारी मुख्य लेखा अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं यह अनुभाग डिस्पोजिसन लिस्ट, लेखन साम्रगी, भंडार, इत्यादि के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होता है। प्रशासनिक अधिकारी को कार्यकारी सहायकों / कर सहायकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

    ) बिल अनुभाग: इस अनुभाग की अगुवाई प्रशासनिक अधिकारी (समूह राजपत्रित) द्वारा की जाती है। प्रशासनिक अधिकारी मुख्य लेखा अधिकारी को रिर्पोट करते है, यह अनुभाग वेतन भुगतान, वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सीय भत्ता वितरण, शिक्षा  भत्ता, ऋण, आवास निर्माण भत्ता, यात्रा भत्ता के लिए   

    उत्तरदायी होता है।

    घ) गोपनीय और सतर्कता अनुभागः इस अनुभाग की अगुवाई अधीक्षक द्वारा निरीक्षक की सहायता से की जाती है। अधीक्षक कर्मचारियों के व्यवहार पर निगरानी रखता है। वे भष्ट्राचार और शिकायतों को दूर करने के लिए आवधिक रूप से व्यापार और उद्योग से जानकारी लेते रहते हैं। वे अधिकारियों के खिलाफ सभी शिकायतों की जांच करके अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। यह अनुभाग प्रत्येक कर्मचारी के गोपनीय अभिलेखों के रखरखाव जैसे वार्षिक सम्पति रिटर्न और वार्षिक आचरण रिपोर्ट के लिए भी उत्तरदायी है।

     ड़) कल्याणकारी अनुभाग: यह अनुभाग कर्मचारियों के कल्याणकारी मामलों के लिए उत्तदायी होता है। सेवा के दौरान कर्मचारियों की मौत हो जाने पर वित्तीय सहायता इसी शाखा द्वारा प्रदान की जाती है। शैक्षणिक योग्यता, छात्रवृति सहायता की स्वीकृति के लिए इसी शाखा द्वारा सिफारिश की जाती है

    ) विधि अनुभाग: इस अनुभाग की अगुवाई अधीक्षक द्वारा निरीक्षक और कर सहायक की सहायता से की जाती है। इस अनुभाग का प्राथमिक उत्तरदायित्व विभागीय परामर्शदाता से विचार विमर्ष सहित विभाग के विभिन्न न्यायालयों के मामलों की देख-रेख करना है।

 

दूसरे अपर / संयुक्त आयुक्त को अपर / संयुक्त आयुक्त (तकनीकी) के रूप में पदनामित किया गया है। उन्हे  कर अदा करने वाले यूनिटों का विभागीय लेखा परीक्षण, अभियोजन कार्यवाही की अनुवर्ती कार्रवाई, न्यायालय के कानूनी मामलें संबंधी दायित्व सौपा गया है। निम्नलिखित अनुभाग उन्हे रिपोर्ट करते हैं

 

    ) तकनीकी अनुभाग: इस अनुभाग में अधीक्षक, निरीक्षक और लिपिकीय कर्मचारी होते हैं। यह अनुभाग भारत सरकार के कर नितियों के उचित कार्यान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करता है। यह अनुभाग सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार के नितियों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, अनुदेशों से अवगत कराता है। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त समस्याओं से भारत सरकार को वैकल्पिक नितियां तैयार करने के लिए अवगत कराता है। विधि द्वारा विहित अनुमति प्रदान करने की सभी अधिकारों की जांच एवं सिफारिस इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। बकाया के रूप मे परिवर्तित राजस्व जिसको भरसक प्रयास के बावजूद वसूला नही जा सका हो उनको बट्टे में डालने के लिए जांच इसी शाखा द्वारा की जाती है। सभी छूट दावों की मंजूरी के लिए जांच की जाती है। इस संस्था के विभिन्न स्कंधों के आंतरिक निरीक्षण की अभिकल्पना और अनुवर्ती कार्रवाई इसी अनुभाग द्वारा की जाती है। व्यापार और उद्योग के साथ विभिन्न प्रकार के बैठकें की जाती है। क्षेत्रीय संगठन और व्यापार दोनो द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण की जांच करके उत्तर इसी अनुभाग द्वारा दिया जाता है।

  ) सांख्यिकी अनुभाग: आयुक्तालय के महत्वपूर्व आकड़े को यहा इकठ्ठा करके प्रस्तुत किया जाता है। संसद में सी.जी.एस.टी. तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के विषय में उठाए गए सभी प्रश्नों को यहां इकठ्ठा करके उनके उत्तर के लिए संचरित किया जाता है। राजस्व की प्रवृति पर नजर रखी जाती है, विभिन्न कार्यो के लंबित पड़े पहलु जैसे न्यायनिर्णयन, शुल्क वापसी, आकलन इत्यादि की निगरानी की जाती है। आवधिक रिपोर्ट जैसे मासिक तकनीकी रिपोर्ट (एम.टी.आर) तैयार की जाती है।

  ) प्रणाली अनुभागः यह अनुभाग कंप्यूटर नेटवर्क और अन्य आई.टी. अवसंरचना की इष्टतम तैनाती के लिए जिम्मेदार है। यह बोर्ड (CBIC), डी.जी. प्रणाली आदि द्वारा जारी किए गए प्रणाली और डेटा प्रबंधन से संबंधित नीतियों और परामर्शों को क्षेत्र संरचनाओं के लिए संचार करता है। आयुक्तालय की वेबसाइट का रखरखाव और अद्यतन यहाँ से किया जाता है।

  घ) समीक्षा एवं अधिकरण अनुभाग: इस अनुभाग में अधीक्षक, निरीक्षक और लिपिकिय कर्मचारी होते हैं जो न्यायनिर्णयन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा में सहायता प्रदान करते हैं तथा विभिन्न अपील फोरम में जैसे आयुक्त अपील, अधिकरण, भारत सरकार को अपील दाखिल करते हैं।

    ड़) निवारक अनुभाग: यह स्थानीय आयुक्तालय का आसूचना स्कंध है। इस अनुभाग की अगुवाई सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है और इसमें अधिकारियों का एक या एक से अधिक दल होता  है। प्रत्येक दल की अगुवाई अधीक्षक के द्वारा निरीक्षक की सहायता से की जाती है। इस अनुभाग का प्राथमिक कार्य निवारक जांच द्वारा कर अपवंचन को रोकना है। वे विभन्न यूनिटों का अकास्मात दौरा करके विभन्न अभिलेखों और रजिस्टरों की जांच करके यह सुनिश्चित करते हैं कि कहीं कोई कर का अपवंचन तो नही हुआ है या लुके छुपे तरीके से सामानों को निकासी तो नहीं की गई है। यह आयुक्तलाय का मुख्य बल है।

   ) कर वसली कक्ष:  यह कक्ष बकायदारों की सम्पति कुर्क करके बकाया राजस्व संग्रह में समन्वय स्थापित करता है।

 

* प्रधान आयुक्त, आयुक्त, अपर आयुक्त और संयुक्त आयुक्त के पास न्यायनिर्णयन अधिकार निहित होते हैं। वे अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के रूप में कार्य करते और आदेश पारित करते हैं।

 

3.  सी.जी.एस.टी. तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त / सहायक आयुक्त:

उपायुक्त / सहायक आयुक्त को आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवंटित कर्तव्यों की एक विस्तृत श्रृंखला सौंपी जाती है। वह मंडलों के प्रभार या अनुभागीय प्रभार को संभाल सकता है।