कार्यकलाप

  • संगठन का प्राथमिक कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं जी.एस.टी. संग्रह करना है।
  • इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क, विभन्न प्रकार के उपकर, अतिरिक्त शुल्क भी सरकारी राजकोष के लिए संग्रहित किया जाता है।
  • शुल्क का संग्रह सूक्ष्म निगरानी, निवारक जांच, और आवधिक लेखा परीक्षा से सुनिश्चित किया जाता है।
  • विभाग का न्यायालय और न्यायाधिकरणों में मुकदमों से निपटने के लिए अलग कानूनी विंग है। उच्च दांव अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाता है।
  • क्षेत्रीय स्तर पर निरीक्षकों की सहायता से अधीक्षकों की अगुवाई में रेंज अधिकारी द्वारा कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। रेंज अधिकारी मंडल अधिकारी को रिर्पोट करते है, जो सहायक आयुक्त / उपायुक्त के रैंक का होता है। मंडल अधिकारियों द्वारा अपर / संयुक्त आयुक्त को रिर्पोट किया जाता है।
  • यह आयुक्तालय 4 मंडल कार्यालयों से मिलकर बना है और प्रत्येक मंडल कई रेंजों से मिलकर बनता है।
  • आयुक्तालय स्तर पर सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त /उपायुक्त/ सहायक आयुक्त के अलावा अन्य कार्यपालक अधिकारियों और लिपिकिय कर्मचारी द्वारा सहायता की जाती है, आयुक्त को सहायता करने वाले सभी अधिकारियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया हुआ है। आयुक्त जीएसटी भवन, गुवाहाटी स्थित आंचलिक मुख्य आयुक्त को रिपोर्ट करते हैं।